उत्तराखंड

#RNI ने समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइज़री जारी की

देहरादून/तहलका न्यूज़18

देहरादून। आरएनआई ने समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइज़री जारी की है। इस एडवाइजरी के अंतर्गत अब से उत्तराखंड के सभी अख़बार के पब्लिशर्स को अपने अख़बार, पेरिओडिकल को छपने के 48 घंटे के अंदर प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके अलावा पीआईबी के दफ़्तर में हर महीने की पाँच तारीख़ को पिछले महीने के अख़बार जमा करने होंगे।

प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम के नियम 10 के अनुसार पत्रिकाओं की प्रतियों की डिलीवरी – प्रेस सेवा पोर्टल पर आपके समाचार पत्र / पत्रिकाओं के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक संस्करण अपलोड करना – प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण नियम 2024 नियम 10 (1) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि प्रकाशक समाचार पत्र के प्रकाशन के 48 घंटे के भीतर, प्रेस सेवा पोर्टल पर समाचार पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण अपलोड करेगा और नियम 10 (2) के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रकाशक समाचार पत्र को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय में हर महीने की 5 तारीख तक पिछले महीने के सभी दिनों के लिए जमा करना होगा जिसमें समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है। उपरोक्त नियम 10 के मद्देनजर जिस दौरान समाचार पत्र प्रकाशित होता है, पत्रिकाओं के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को अपलोड करने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल पर एक नई कार्यक्षमता विकसित की गई है। तदनुसार, प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे समाचार पत्र/आवधिक के पहले पृष्ठ को मास्टहेड के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दें (नियमितता पीडीएफ/जेपीईजी प्रारूप में) टैब पर क्लिक करके पोर्टल पर अपलोड करें। इसके अलावा, प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे समाचार पत्र की भौतिक प्रति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय में हर महीने की 5 तारीख तक पहुंचा दें जिसमें समाचार पत्र पिछले महीने के दौरान प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा यदि प्रकाशक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने के महीने के अंत से 12 महीनों के भीतर पत्रिका प्रकाशित करने में विफल रहता है, तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है और शीर्षक वापस ले सकता है। इसलिए, जिन्होंने प्रेस एंड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, 2023 के तहत अपनी पत्रिका पंजीकृत की है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने के महीने से 12 महीनों के भीतर अपनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू करें और उनसे अनुरोध है कि वे अपनी पत्रिका की पहली प्रति (वॉल्यूम 1 अंक 1 – मुखपृष्ठ के साथ मास्टहेड) प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करें। यह प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

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